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किशोरी के किडनैप व रेप में कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने ढाई साल पहले जिले के एक गांव की किशोरी को बाइक पर अगवा कर पंजाब के नवांशहर के नजदीक रेप करने के मामले में दोषी राकेश और जगदीश को सजा सुनाई है। अदालत ने किडनैप कर बंधक बनाकर रेप करने पर राकेश को 10 साल की कैद व 35 हजार रुपये जुर्माने और किडनैप करने पर जगदीश को 5 साल की कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को 8 मार्च को दोषी करार दिया था।
सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 15 मार्च 2015 को केस दर्ज किया था। एक गांव के बुजुर्ग ने पुलिस दी शिकायत में कहा था कि वे सोकर उठे तो 16 साल की उनकी दोहती लापता मिली। उन्होंने कहा था कि दोहती तीन साल की थी तो उसकी मां की मौत हो गई थी। उसके बाद उसका पालन पोषण हमने किया है। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया था।
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बुजुर्ग किसी के बताने पर एक सप्ताह बाद पंजाब के नवांशहर के पास के गांव मुकुंदपुर की एक ढाणी में पहुंचे थे तो वहां से दोहती को बरामद कर लिया और सदर थाना में पेेश की। किशोरी ने बयान बताया था कि घटना वाले दिन वह सुबह छह बजे पशुओं का गोबर बाहर डालकर पास की नहर पर हाथ धोने गई थी। वहां पड़ोसी राकेेश मौजूद था और उसका दोस्त जगदीश बाइक पर बैठा था। राकेश ने हाथ से मुंह बंद कर जबरदस्ती उसे बाइक पर बिठा लिया और जगदीश बाइक स्टार्ट कर चल पड़ा था। वे उसे भट्टू रेलवे स्टेशन के बाद नवांशहर के गांव मुकुंदपुर की एक ढाणी में ले गए। वहां से जगदीश लौट आया और राकेश ने एक हफ्ते बंधक बनाकर उससे रेप किया। पुलिस ने गुमशुदगी के केस में अपहरण कर बंधक बनाने और रेप की धारा जोड़ी थी। पुलिस ने बाद में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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