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अदालत ने दिए ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश

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अदालत ने दिए ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश
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हिसार। एडीजे डीआर चालिया की अदालत ने पुलिस को ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सुरेश चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह फैसला मेडिकल हॉल संचालक द्वारा दायर इस्तगासा की वीरवार को सुनवाई के दौरान दिया।
इस संबंध में ऋषि नगर के रहने वाले मेडिकल संचालक सुरेंद्र ने अदालत में इस्तगासा दायर किया था। इस्तगासे में सुरेंद्र ने कहा था कि वह बस स्टैंड के नजदीक ऋषि नगर में शिव शक्ति मेडिकोज दुकान का मालिक है। उसके पास ड्रग एक्ट के तहत दवाइयां बेचने का लाइसेंस है। 19 सितंबर 2017 को ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सुरेश चौधरी ने उसके मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया था। इस दौरान कुछ अनियमितताएं पाई गईं और 25 सितंबर को कारण बताओ नोटिस दिया। सुरेंद्र का कहना था कि उसने नोटिस का उत्तर दिया, लेकिन सुरेश कुमार संतुष्ट नहीं हुए और 10 सितंबर 2018 से 19 सितंबर 2018 तक लाइसेंस निलंबित कर दिया। 20 सितंबर को वह एक परिचित के साथ सुरेश चौधरी के ऑफिस स्टोर खोलने की सूचना देने गया। उसने इस्तगासे में आरोप लगाया था कि सुरेश चौधरी ने उससे हर महीने 20 हजार रुपये देने को कहा।
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दोपहर बाद पहुंच गए स्टोर पर
सुरेंद्र ने बताया कि जब उसने रुपये देने से मना कर दिया तो अधिकारी सुरेश चौधरी उसकी दुकान पर पहुंच गए और उसकी गाड़ी की जांच करने लगे। गाड़ी में कुछ नहीं मिला तो चालक को गालियां देने लगा। फिर एक युवक को लेकर आया और दुकान के अंदर भेज दिया। उसके हाथ में काले रंग की पॉलिथीन था, जिसमें कुछ दवाइयां थीं। बाद में उन्हीं दवाइयों के आधार पर मेडिकल स्टोर सील कर दिया और लाइसेंस रद कर दिया। उसने इस बात तो लेकर शहर थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने अदालत में इस्तगासा दायर किया था, जिस पर वीरवार को अदालत ने पुलिस को ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सुरेश चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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