अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। मौसेरी बहनों को उनकी ही एक सहेली ने अपने दो दोस्तों के साथ भेज दिया। युवकों ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जबकि दूसरे ने दुष्कर्म का प्रयास किया। इसके अलावा दोनों लड़कों ने नाबालिग लड़कियों के अश्लील फोटो भी खींच लिए, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इसके बाद पुलिस को मामले की शिकायत दी गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीन लड़कों और पीड़िता की सहेली के खिलाफ दुष्कर्म, दुष्कर्म प्रयास सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता नाबालिग लड़की ने बताया कि वह 10वीं कक्षा की छात्राएं हैं। उसके साथ उसकी मौसी की लड़की भी पढ़ती है। उसके ही गांव की एक लड़की जो उनकी सहेली है, वह भी पढ़ती है। वह लड़की अपने पास फोन रखती है। 11 फरवरी को वे तीनों स्कूल गईं तो उस लड़की ने कहा कि उसने अपने दोस्तों को बुलाया है और तीनों हम बरवाला जाएंगे, जहां उनका घर है। एक लड़का बाइक लेकर स्कूल आया तो उस लड़की ने दोनों मौसेरी बहनों को उसके साथ भेज दिया और खुद कहा कि बाइक पर चारों नहीं आएंगे, मैं बाद में आ रही हूं। शिकायत में नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि वह लड़का उन्हें किसी होटल में ले गया, जहां एक और लड़का पहले से मौजूद था। दोनों लड़के उन मौसेरी बहनों को अलग-अलग कमरों में ले गए, जहां एक लड़के ने उसकी मौसेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया। दूसरे लड़के ने उसके साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया। दोनों ने उनकी अश्लील फोटो भी अपने मोबाइल में खींच ली। पीड़िता लड़की का कहना है कि उन्होंने डर के मारे घर वालों को कोई बात नहीं बताई।
ब्लैकमेल करने के लिए बनाई अश्लील वीडियो
शिकायत में आरोप लगाया गया कि 25 मार्च को फिर से उस लड़की ने कहा कि आज फिर तुम दोनों को उन लड़कों के साथ जाना है। जब उन्होंने जाने से मना किया तो उसने अंजाम भुगतने की धमकी दी। उसी दिन शाम को दोनों लड़कों ने उनकी अश्लील फोटो एक अन्य लड़के के पास भेज दी, जिसने वे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जब उनके घर वालों को पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी।
कई धाराओं के तहत केस दर्ज
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म के आरोपी, दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी, फोटो वायरल करने के आरोपी और दोनों मौसेरी बहनों को लड़कों के पास भेजने की आरोपी लड़की के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांचकर्ता एएसआई गुड्डी रानी के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 366ए, 354ए, 376 (आई) (जे), 511, 120बी और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।