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हत्या के आरोप में दो दोषी करार

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
एडीजे अजय पराशर की अदालत ने हांसी की महिला रोशनी देवी की हत्या करने के जुर्म में हांसी के गोसाईं गेट एरिया के नरेंद्र उर्फ बंटू और हरपाल उर्फ कोकी को दोषी करार दिया है। अदालत दोनों को शुक्रवार को सजा सुनाएगी। वारदात का मुख्य आरोपी लक्ष्मण चौतरा एरिया निवासी पवन सैनी और सैनीपुरा का सोनू भगौड़े हैं।
हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 13 मई 2012 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार वारदात वाली रात 10:30 बजे हांसी के लक्ष्मण चौतरा मोहल्ला में दो बाइक पर चार-पांच युवक आए थे। उन्होंने वहां रामप्रसाद गुर्जर के मकान का दरवाजा खटखटाया था। रामप्रसाद की पत्नी रोशनी ने दरवाजा खोला तो एक युवक ने उसे गोली मार दी थी। दूसरे युवक ने रामप्रसाद पर गोली दागी थी, लेकिन वह बाल-बाल बच गए थे। फिर हमलावर फरार हो गए थे। परिजनों ने महिला को यहां एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। रामप्रसाद ने पुलिस को बयान दिए थे कि उनके मोहल्ले के पवन सैनी, सैनीपुरा के सोनू और दो-तीन अन्य युवक दो बाइक पर आए थे और वारदात कर फरार हो गए थे। रामप्रसाद ने पुलिस को बयान दिए थे कि पवन के पिता ने हत्या के प्रयास के एक मुकदमे में उसके बेटे प्रदीप का झूठा नाम लिखवा दिया था। पवन ने रंजिशवश साथियों के साथ उसकी पत्नी रोशनी की हत्या कर दी। सिटी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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पवन बख्शीखाना से हो गया था फरार
पुलिस ने आरोपी हरपाल और नरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने एक अन्य मामले में पवन सैनी को भी गिरफ्तार किया था। बख्शीखाने में बंद छह बंदी पुलिसकर्मियों की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए थे। उनमें पवन भी शामिल था। वह आज तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पवन और सोनू भगौड़े हैं और एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
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