हिसार (ब्यूरो)।
सेशन जज प्रमोद गोयल की अदालत ने नौ साल के बच्चे से मोबाइल फोन छीनने पर अंबेडकर बस्ती के सुमित को पांच साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे बुधवार को दोषी करार दिया था।
सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 18 जनवरी 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार लोहड़ी वाले दिन शाम साढे़ पांच बजे अंबेडकर बस्ती का बाबूलाल अपने नौ साल के बेटे अतुल के साथ किसी काम से अनाज मंडी की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस के पास आगे से एक युवक आया। वह आगे-आगे चल रहे मेरे बेटे अतुल के हाथ से मोबाइल छीनकर धमकी देकर भाग गया। मेरा बेटा चिल्लाया तो मैंने झपटमार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। उसने शिकायत में कहा था कि मोबाइल छीनकर भागने वाला युवक अंबेडकर बस्ती का सुमित है। सिटी थाना पुलिस ने नामजद युवक के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद दोषी को सजा सुनाई।