अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। स्कूल जा रही छात्रा को बाइक पर बैठा होटल में ले जाने और बंधक बनाकर रेप करने के मामले में आजाद नगर स्थित शास्त्री नगर के कुलविंद्र को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। केस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की कोर्ट ने उस पर चार हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले के एक अन्य आरोपी भूना निवासी के नाबालिग होने के कारण उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। दोषी कुलविंद्र को 24 सितंबर को दोषी करार दिया गया था। दोषी पर रेप व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत सजा दी गई है।
मामले के अनुसार आजाद नगर की एक कॉलोनी की 14 वर्षीय छात्रा नजदीक के स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। चार मई, 2017 को छात्रा के साथ पढ़ने वाली उसकी सहेली के पेट में दर्द हो गया। पीड़ित छात्रा उसको घर पर छोड़ने गई थी। जब वह वापस स्कूल की तरफ आ रही थी तो रास्ते में शास्त्री नगर का 21 वर्षीय कुलविंद्र अपने दोस्त के साथ बाइक पर आ गया। कुलविंद्र ने छात्रा से कहा कि वह उसको स्कूल तक छोड़ देगा। इसके बाद छात्रा उसके साथ बैठ गई। तभी उसके पीछे बैठे उसके साथी भूना के युवक ने छात्रा के हाथ पकड़ लिए और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। दोनों आरोपी उसे एक होटल में ले गए और छात्रा को जबरदस्ती शराब पिलाकर उसके साथ कुलविंद्र ने रेप किया। छात्रा की मां की शिकायत पर आजाद नगर चौकी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376, 365, 506, 342 व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।