अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
सेशन जज प्रमोद गोयल की अदालत ने ढाई साल पहले पत्नी की हत्या करने वाले गांव मिर्चपुर के अनिल उर्फ लीलू को दोषी करार दिया है। अदालत उसे 12 मार्च को सजा सुनाएगी। आरोप है कि पत्नी नशा करने से रोकती थी, इस पर उसने कस्सी से वार कर उसे मार डाला था।
नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध मेें 4 अगस्त 2015 को केस दर्ज किया था। मतलोडा गांव के जगबीर सिंह ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि दो भाई और तीन बहनों में से निर्मला देवी उनकी सबसे छोटी बहन थी। निर्मला की शादी 18 मार्च 1998 को मिर्चपुर के अनिल से हुई थी। निर्मला का 15 साल का बेटा अमन और 13 साल का बेटा अरुण है। उसका पति अनिल शराब का लती है। वह नशे का जुगाड़ करने के लिए कई बार घर के कुछ बर्तन भी बेच चुका था। निर्मला नशा करने से रोकती तो मारपीट करता था। उन्होंने अनिल को कई बार समझाया था।
घटना वाले दिन वह सूचना मिलने पर गांव के अन्य लोगों के साथ मिर्चपुर में खेत में बने कोठड़े में पहुंचे तो निर्मला मृत पड़ी थी। उसकी गर्दन, ठोडी व मुंह पर तेज धारदार हथियार के वार के निशान थे। नारनौंद थाना पुलिस ने अनिल पर हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।