स्नेचिंग के मामले में दोषी करार तीन युवकों को एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने बुधवार को 5-5 वर्ष कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर तीनों को 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में 25 दिसंबर 2017 को पीएलए निवासी सुमन शर्मा ने सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में सुमन शर्मा ने बताया था कि 25 दिसंबर 2017 को वह दवा लेने के लिए जा रही थी। जैसे ही वह पीएलए स्थित एक होटल के पास पहुंची तो उसी दौरान बाइक सवार तीन युवकों ने आकर उसके हाथ से पर्स छीन लिया और मौके से फरार हो गए। पर्स में मोबाइल फोन के अलावा चार हजार रुपये थे। पुलिस ने मामले में ठंडी सड़क पर वाल्मीकि मोहल्ला निवासी हसनअली, लक्की और अनिल कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में सोमवार को एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला बुधवार तक सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने बुधवार को तीनों को उपरोक्त सजा सुनाई।