हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी के एक मामले में दोषी आदमपुर निवासी संदीप को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुुर्माना न देने की एवज में एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में आदमपुर थाना पुलिस ने संदीप के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
पुलिस के अनुसार आदमपुर थाना के एसआई साहबराम, हवलदार राजेंद्र और सिपाही मनप्रीत गश्त पर थे। सूचना मिली कि आदमपुर गांव का रहने वाला संदीप नशा तस्करी करता है और हिसार से नशा लेकर आ रहा है। इसके बाद पुलिस ने आदमपुर में कोहली मार्ग पर नाकाबंदी की। इस दौरान एक युवक पुलिस को देखकर वापस जाने लगा। शक के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उसके पास 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुइ थी।