हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोप में पकड़े गए उकलाना गांव वासी जगदीश उर्फ काला को दोषी करार दिया है। अदालत 29 सितंबर को सजा पर फैसला सुनाएगी। इस संबंध में सीआईए टीम के एएसआई अजय कुमार की शिकायत पर उकलाना थाना पुलिस ने 8 अप्रैल 2019 को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत जगदीश के खिलाफ केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार उकलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में सीआईए टीम के एएसआई अजय कुमार ने बताया था कि 8 अप्रैल को एचसी सूरजभान, फलेल सिंह, सुरेंद्र और चालक एएसआई सत्यवान के साथ भूना रोड पर गश्त पर थे। इस दौरान गुप्त सूचना मिली की उकलाना गांव निवासी जगदीश उर्फ काला गांजा बेचने के लिए मुगलपुरा गांव की तरफ से पैदल आ रहा है। सूचना के आधार पर टी प्वाइंट कुंदनपुरा के पास नाकाबंदी की। पुलिस को देख जगदीश भागने लगा और उसे शक के आधार पर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से प्लास्टिक के कट्टे से 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। उकलाना थाना पुलिस ने जगदीश के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। उक्त मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
पत्नी की हत्या करने वाला पति दोषी करार, सजा 30 को
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति सिसाय कालीरावण निवासी नवीन को दोषी करार दिया है। अदालत 30 सितंबर को सजा पर फैसला सुनाएगी। इस संबंध में सोनीपत की रहने वाली मधुकांता ने 11 जनवरी 2021 को हांसी पुलिस ने केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दी गई शिकायत में सोनीपत की रहने वाली मधुकांता ने बताया था कि वह सोनीपत के सरकारी अस्पताल में चपरासी के पद पर कार्यरत हूं। मधुकांता ने आरोप लगाया था कि उसका दामाद नवीन शराब पीकर बेटी से मारपीट करता था। कई बार इस मामले को लेकर पंचायत भी हुई थी लेकिन, वह नहीं समझा। 10 जनवरी को रात करीब 9.30 बजे ज्योति के देवर संदीप का फोन आया और उसने बताया कि भाई नवीन ने भाभी ज्योति के साथ मारपीट की है। 11 जनवरी को संदीप ने फोन कर कहा कि ज्योति ने दम तोड़ दिया है। आरोप था कि नवीन ने शराब के नशे में ज्योति की पीट-पीटकर हत्या की है। अदालत ने पति को दोषी करार दिया है।