हिसार। अदालत ने भाई की हत्या करने के आरोपी कंडूल गांव निवासी महबूब को बुधवार दोषी करार दिया है। वीरवार को एडीजे अमित सहरावत की अदालत दोषी को सजा सुनाएगी। इस संबंध में मृतक की पत्नी दीना ने उकलाना पुलिस थाना में 20 दिसंबर 2020 को शिकायत दी थी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार उकलाना थाना पुलिस में दी गई शिकायत में कंडूल गांव की रहने वाली दीना ने बताया था कि पति जगसीर उकलाना में डेंटिग का काम करते थे। देवर महबूब हमारे साथ रहता है। 19-20 दिसंबर 2020 की रात करीब साढ़े दस बजे मेरे पति ने अपने भाई महबूब से कहा कि स्टोर में जो रेती और क्रशर रखा हुआ है वह मुझे चाहिए। मुझे शौचालय बनाना है। देवर महबूब ने रेती और क्रशर देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर उसने अपने भाई के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। वह घर के अंदर गया और कुल्हाड़ी व लोहे की पाइप से जगसीर के सिर पर कई वार किए जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर उकलाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपा। पुलिस ने महबूब के खिलाफ हत्य का केस दर्ज किया था। उक्त मामले में अदालत ने आरोपी महबूब को दोषी करार दिया है।