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21 वर्ष से कम उम्र के युवक की शादी करवाने पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज

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बाल विवाह निषेध अधिकारी की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने अधिवक्ता सहित चार लोगों के खिलाफ चाइल्ड एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में बाल विवाह निषेध अधिकारी ने बताया कि 25 जुलाई को 21 वर्ष से कम उम्र के कैैथल निवासी युवक की शादी 21 वर्षीय पिहवा निवासी युवती से की गई। उस दौरान युवक की उम्र 20 वर्ष 2 माह होने पर यह चाइल्ड एक्ट के तहत अपराध था। बाल विवाह निषेध अधिकारी ने बताया कि ये शादी हिसार के शिव शक्ति कैलाश आश्रम ट्रस्ट की ओर से करवाई गई थी। इस संबंध में पुलिस ने अधिवक्ता अनिल कुमार ककोरिया, विकास शास्त्री, गुरुबचन सिंह और सोढी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में बाल विवाह निषेध अधिकारी ने बताया कि दोनों शादी के बाद से हिसार के सेफ हाउस में रह रहे थे। यहां पुलिस सुरक्षा के दौरान उनके दस्तावेज जांचने पर यह खुलासा हआ।
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