हिसार। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में बुधवार को 5.80 लाख के रिश्वत प्रकरण में आरोपी सीआईए-2 के सिपाही अजय की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में बहस हुई। अदालत ने वीरवार को एडीजीपी स्पेशल विजिलेंस से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।गौरतलब है कि हरियाणा एंटी करप्शन टीम ने सेक्टर 1-4 में छापा मारकर उकलाना के लितानी गांव निवासी रिछपाल (बिचौलिए) को 5.80 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मामले में सीआईए टू के प्रभारी समेत सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पेट्रोल पंप संचालक को झूठे केस में फंसाने के मामले में रिछपाल को एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा था। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन की टीम ने उकलाना के अमन लितानी को 5 लाख 80 हजार रुपये देकर आरोपियों को पास भेजा था। अमन ने रिछपाल से संपर्क किया और उसे सेक्टर 1-4 के पास बुलाया था।अमन ने जब रिछपाल को रुपये दिए टीम ने उसे पकड़ लिया था।