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Hisar News: एडीसी बोले-ई-सिगरेट की सरेआम बिक्री पर दर्ज कराएं एफआईआर

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हिसार। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) नीरज ने कहा कि अवैध तंबाकू उत्पादों की बिक्री व उत्पादन करने वालों के खिलाफ प्रत्येक माह कम से कम दो रेड जरूर की जाएं। इसके अलावा ई-सिगरेट के उत्पाद बेचने पर एफआईआर दर्ज कराएं। ऐसे मामलों में एक साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। किराना की दुकानों पर खुला तंबाकू व सिगरेट बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
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वे बुधवार को स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सभी कार्यालयों के बाहर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत धूम्रपान पर अंकुश लगाने से संबंधित बोर्ड एवं फ्लेक्स लगाए जाएं। कार्यालय परिसर के पास कोई धूम्रपान करता मिले तो अधिकारी उस व्यक्ति का 200 रुपये का चालान करना सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल परिसरों की 100 मीटर परिधि में पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों संबंधित दुकानें नहीं खोला जाना सुनिश्चित करें। बैठक में सीएमओ डॉ. रत्ना भारती, उप सिविल सर्जन डॉ. तरूण, डॉ. विकास पुरी, फार्मेसी अधिकारी राजन वर्मा, डॉ. योगेश कादियान, डॉ. पूजा, डॉ. ईशा, डीएसपी विनोद शंकर, एनजीओ जनरेशन सेवियर एसोसिएशन से गुरप्रीत, अमृतपाल आदि मौजूद रहे।
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