हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी ढाणी शोभा निवासी विकास को दोषी करार दिया है। अदालत वीरवार को दोषी को सजा सुनाएगी। इस संबंध में 16 अगस्त 2020 को रामलाल कॉलोनी हांसी वासी लक्की ने शहर थाना हांसी ने हत्या प्रयास का केस दर्ज किया था।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार शहर थाना हांसी पुलिस को दी गई शिकायत में हांसी के रामलाल कॉलोनी निवासी लक्की ने बताया था कि वह हांसी में कपड़े की दुकान पर सेल्समैन का काम करता है। उसके साथ हनुमान कॉलोनी निवासी चंद्रभान काम करता है। 16 अगस्त 2020 को दुकान संचालक मनोज कुमार के साथ बैठे थे। दोपहर करीब दो बजे एक युवक दुकान पर आया। उसने तीन पेंट और तीन शर्ट खरीदी। खरीदारी करने के बाद युवक से रुपये मांगे तो वह दुकान से फरार हो गया। उसे पकड़ने के लिए पीछा किया तो हलवाई वाली गली में आरोपी ने चाकू निकाला और उसके कंधे व कूल्हे पर चाकू से वार कर दिया। इसके अलावा मनोज के पेट में चाकू घोंप फरार हो गया था। उक्त मामले में अदालत ने विकास को दोषी करार दिया है।
हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने मुलतानी चौक एरिया के युवक की हत्या के मामले में मृतक के पड़ोसी दोषी अंकुश उर्फ लेमन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार दिया था। इस संबंध में शहर थाना पुलिस ने 4 मार्च 2020 को केस दर्ज किया था।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार मुलतानी चौक एरिया के कृष्ण कुमार ने बताया कि उसके बेटे मोहित ने इसी साल बीकॉम की परीक्षा पास की थी। सुबह 7 बजे घर से दुकान पर चला गया। बाद में पुलिस के माध्यम से शाम को सूचना मिली कि मोहित की सेक्टर-14 में मौत हो गई है। पता चलने पर अपने जानकारों के साथ मौके पर पहुंचा। उसके शरीर से तेज धारदार हथियारों की चोट के निशान थे। सामने वाले घर के सीसीटीवी की फुटेज देखी तो पड़ोसी अंकुश स्कूटी पर उस घर में प्रवेश करता दिखा। कुछ देर बाद बेटा मोहित बाइक पर आता दिखाई दिया। फुटेज में अंकुश मोहित को अंदर ले जाता नजर आया। इस पर उसके पिता ने पड़ोसी अंकुश ने मोहित की हत्या का आरोप लगाया था। उक्त मामले में हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।