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तीन लोगों को कार से कुचलने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

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चरखी दादरी। एडीजे पुरुषोत्तम कुमार ने सड़क हादसे में तीन लोगों की जान लेने वाले अभियुक्त कार चालक सोमबीर को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर साढ़े तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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नौ जनवरी 2016 को शहर के बस स्टैंड रोड पर हादसा हुआ था। हादसे में कार सवार ने पहले एक स्कूटी और फिर दो बाइक व एक स्कूटी को टक्कर मार दी थी। हादसे में संदीप, बंटी और लक्ष्य नामक तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग घायल हुए थे। मृतक संदीप के पिता बीर सिंह के बयान पर सिटी थाने में आरोपी चालक सोमबीर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले में एडीजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने 9 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी चालक सोमबीर को दोषी करार दिया। कोर्ट ने इस मामले में 13 सितंबर को दोषी को सजा सुना दी है।
अदालत ने दोषी को धारा-304 में पांच साल की सजा और साढ़े तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 279 के तहत उसे तीन माह की कैद और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। धारा 337 के तहत उसे तीन माह की कैद और 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत एक साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना व धारा 427 के तहत एक साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
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