अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। जाट आरक्षण प्रकरण से जुड़े दो मामलों में बुधवार को पांच आरोपियों को बरी कर दिया। एडीजे देशराज चालिया की अदालत में चल रहे यह मामले में हांसी में वर्ष 2016 में तोड़फोड़ करने, आगजनी आदि से जुड़े मामले थे। इनके अंतर्गत हांसी पुलिस ने एफआईआर नंबर 130 और 31 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 130 नंबर केस में सिसाय बोलान निवासी दलजीत उर्फ जलजीत, संदीप उर्फ बिंदा, सुरेंद्र उर्फ झंडा और पवन उर्फ पौना आरोपी थे। इस केस में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 188, 395, 427, 436, 452 के तहत केस दर्ज किया था। इसी प्रकार केस नंबर 81 में बरवाला के ढाड गांव निवासी संदीप को आरोपी बनाया गया था। इसमें आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 332, 353, 186, 188, 341, 435, 436 के तहत केस दर्ज किया गया था। अदालत ने इन पांचों को बुधवार को सबूतों के अभाव में बरी करने के आदेश सुनाए। हालांकि उपरोक्त अदालत आरोपियों को अन्य मामले में पहले दोषी करार दे चुकी है।