हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 8वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में दोषी शंकर उर्फ काला को 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आजाद नगर थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर शंकर के खिलाफ अगस्त 2021 में केस दर्ज किया था। पीड़िता की मां ने बताया था कि उसकी बेटी आठवीं कक्षा में पढ़ती है। 17 अगस्त 2021 को शंकर ने उसे फोन दिया। इसके बाद धमकी दी कि वह उससे मिलेगी और फोन पर बात भी करेगी। इससे इन्कार करने पर उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद से बेटी परेशान रहने लगी और खाना-पीना भी छोड़ दिया। उससे पूछा तो आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फिलहाल वह जमानत पर बाहर था। सजा सुनाने के बाद उसे फिर से जेल भेज दिया गया।