हिसार (ब्यूरो)। जिले के एक गांव की युवती को बहला-फुसलाकर गाड़ी में बैठा ले जाकर छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी करार दिए गए अजय और कर्णदीप को अदालत ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन तीन महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इन आरोपियों को छह फरवरी को अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया था। इस संबंध में पीड़िता ने 9 मार्च 2016 को उकलाना थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में पीड़िता का कहना था कि वह ओपन से बीकॉम कर रही हूं। इसके अलावा एक स्कूल में पढ़ाती हूं। आठ मार्च को ढाई बजे स्कूल से घर की तरफ आ रही थी। इसी दौरान अजय का फोन आया। कुछ देर बाद दोनों एक स्लेटी रंग की गाड़ी में आए। दोनों ने बात करने के बहाने से गाड़ी में बैठा लिया। अजय गाड़ी चला रहा था। वे सुनसान जगह खेतों में ले गए। कर्णदीप ने छेड़छाड़ की और अजय ने अपने मोबाइल फोटो ले ली। छेड़छाड़ के बाद में गांव से दूर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अजय और कर्णदीप के खिलाफ केस दर्ज किया था।