विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में पति दोषी करार
हिसार। विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में डॉ. पंकज की अदालत ने उसके पति को दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत दोषी को दो मार्च को सजा सुनाएगी। पुलिस को दी शिकायत में विवाहिता ज्योति के पिता राममेहर ने बताया था कि उसकी बेटी ज्योति की शादी सूरज एन्क्लेव निवासी सुरेश के साथ हुई थी। 25 नवंबर 2017 को उसके पास फोन आया कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसकी बेटी ज्योति की मौत हो चुकी थी। उसने शहर थाना में इस मामले में शिकायत दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सुरेश के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में अब एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने सुरेश को दोषी करार देते हुए सजा दो मार्च को सुनाने का फैसला सुनाया।