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बीस हजार टीचरों की नियुक्ति के फाइनल रिजल्ट पर रोक

Fri, 12 Apr 2013 03:29 PM IST
चंडीगढ़/ब्यूरो
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्कूल शिक्षक भरती बोर्ड द्वारा की जा रही 20 हजार टीचरों की नियुक्ति के फाइनल रिजल्ट पर रोक लगा दी है।
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जस्टिस हेमंत गुप्ता एवं जस्टिस रितु बाहरी की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि बोर्ड नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखे, लेकिन नियुक्तियों के फाइनल रिजल्ट घोषित न करे। अधिवक्ता विजय बंसल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगाने का आग्रह किया है।

याचिका में दलील दी गई है कि भर्ती बोर्ड के चेयरमैन नंद लाल पूनिया मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रिश्तेदार हैं, लिहाजा इन नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 मई को निर्धारित की है।
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जनहित याचिका में स्कूल शिक्षक भर्ती बोर्ड के गठन संबंधी अधिनियम और बोर्ड में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के नजदीकी रिश्तेदार नंदलाल पूनिया व अन्य सदस्यों की नियुक्तियों को भी चुनौती दी गई है।

सुनवाई के दौरान वकील इंद्रपाल गोयत ने कहा कि स्कूल शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन संविधान के आर्टिकल-14 के विपरीत है। इस आर्टिकल के तहत केवल हरियाणा लोकसेवा आयोग ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर प्रथम श्रेणी तक के सरकारी मुलाजिमों की भर्ती कर सकता है।
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उन्होंने दलील दी कि राज्य में 90 फीसदी सरकारी नौकरियों पर भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग के बजाय अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन पद पर रहते हुए नंदलाल पूनिया बेहद विवादों में रहे हैं। पीटीआई भर्ती मामले को लेकर न सिर्फ हाईकोर्ट ने नियुक्तियां रद की बल्कि उस समय आयोग के चेयरमैन नंदलाल पूनिया के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां भी की थी।

याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों के बाद उन्हें भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए किसी भी पद की जिम्मेवारी सौंपना गैरकानूनी है।
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