फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्र जांगड़ा की अदालत ने चेक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए हिसार जिले के गांव ठसका निवासी बिमला पत्नी प्रेम सिंह को दोषी करार देते हुए छह माह की कैद व 74930 रुपये की राशि बतौर कंपनसेशन शिकायतकर्ता बैंक को देने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार आरोपी बिमला ने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ब्रांच मोहम्मदपुर रोही से 24 मार्च 2015 को 46 हजार रुपये का कर्ज लिया था। उसको चुकाने के लिए उसने 74390 रुपये का चेक बैंक को दिया। जो बाउंस हो गया। इस पर बैंक ने अपने मैनेजर की मार्फत इस्तगासा दायर किया। केस की पैरवी अधिवक्ता इंद्र सिहाग ने की। अब अदालत ने बिमला को छह माह की कैद की सजा सुनाई है। संवाद