फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिखा की अदालत ने नशे की गोलियों सहित पकड़े गए दो युवकों मलकीत सिंह उर्फ बलजीत, कुलदीप सिंह उर्फ कुंजी को 10-10 साल कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों दोषी पंजाब के मानसा जिले के गांव रेयोंद कलां रहने वाले हैं।
इस मामले में थाना सदर रतिया पुलिस ने 3 नवंबर 2019 को दोनों युवकों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। स्पेशल स्टाफ फतेहाबाद पुलिस के एएसआई हरपाल सिंह के अनुसार दोनों को राधा स्वामी ब्यास डेरा गांव बादलगढ़ के सामने रोड पर नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया था। दोनों के पास से नशे की गोलियों के 980 पत्ते बरामद हुए थे। पूछताछ में दोनों ने बताया था कि वे 3 नवंबर 2019 को बाइक पर सवार होकर घरेलू काम के लिए कैथल जिले के गुहला चीका गए थे। वहीं से एक लड़के के पास से वे नशे की गोलियां लेकर आए थे। इसी मामले में अदालत ने दोनों को सजा सुनाई है।