फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने 6 ग्राम हेरोइन रखने के आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को दो साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के मुताबिक रतिया शहर पुलिस ने 27 जुलाई 2018 को रतिया के मॉडल टाउन स्थित रामपार्क से अरोड़ा कॉलोनी निवासी राजबीर सिंह को 6 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया था और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी राजबीर को 2 साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद