फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी याचना की अदालत ने मारपीट के मामले में तीन दोषियों को एक-एक साल की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में भट्टूकलां थाना पुलिस ने 17 मार्च 2017 को जयबीर सिंह निवासी ढाबीखुर्द की शिकायत पर उसी के गांव के सतपाल, विक्रम उर्फ विक्की व अमित के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में जयबीर ने बताया था कि वह अपनी ऊंट गाड़ी पर सवार होकर खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उपरोक्त लोगों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। यह लोग इसलिए रंजिश रखे हुए थे, क्योंकि उसने उनको पंचायती जमीन पर कूड़ा फेंकने से रोका था, इसी रंजिश को लेकर उन्होंने उस हमला किया। अदालत ने तीनों दोषियों को एक-एक साल की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।