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कुकर्म के दोषी को दो साल की कैद

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फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी मीता कोहली की अदालत ने कुकर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दो साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने अपने फैसले में दोषी को पीड़ित को 20 हजार रुपये मुआवजा देने के लिए भी कहा है। मामले के मुताबिक भूना पुलिस थाना ने 1 मई 2017 को दहमन निवासी फूल कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने अपने फैसले में डिस्ट्रिक लीगल सर्विस ऑथोरिटी को पीड़ित को सीआरपीसी की धारा 357ए के तहत मुआवजा देने की भी सिफारिश की है। संवाद
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