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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन कारावास

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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों को अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है।
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इस मामले में फतेहाबाद शहर पुलिस ने फतेहाबाद क्षेत्र की पीड़िता के पिता की शिकायत पर 22 मार्च 2021 को दर्शन सिंह व विनोद उर्फ राहुल के खिलाफ बहला फुसलाकर साथ ले जाने, दुष्कर्म, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि 21 मार्च 2021 को उसकी 17 साल की बेटी अपनी मां को स्कूटी पर एक शिक्षण संस्थान में छोड़ने के लिए गई थी। इसके बाद वह नहीं लौटी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने के बाद 24 मार्च 2021 को तलाश कर लिया था। अपने बयानों में युवती ने बताया था कि उसे विनोद उर्फ राहुल ने अपने दोस्त दर्शन के घर पर बुलाया था। यहां पर विनोद उर्फ राहुल ने उससे जबरन दुष्कर्म किया। दर्शन ने भी विनोद का साथ दिया। इसके बाद वह किसी तरह से अपने घर पहुंची और सारी आपबीती परिजनों को बताई।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने विनोद उर्फ राहुल को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना तथा दर्शन को अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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