फतेहाबाद। जींद से कार लूटकर फतेहाबाद के भट्टूकलां में कार बेचने की फिराक में लगे युवक व उसके साथी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने पांच-पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में भट्टूकलां थाना पुलिस ने भट्टूकलां थाने में तैनात एएसआई रविंद्र की शिकायत पर एक सितंबर 20119 को सुधीर कुमार निवासी गांव शादीपुर, थाना जुलाना जिला जींद व नवदीप उर्फ छोटू निवासी गांव जेजेवंती जिला जींद के खिलाफ लूटपाट करने व लूट का सामान रखने के आरोप में केस दर्ज किया था। एएसआई रविंद्र ने बताया था कि उनको सूचना मिली थी कि एक बिना नंबर की सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में भट्टूकलां क्षेत्र में घूम रही है और यह कार छिनी हुई है। सूचना पाकर मेरी टीम ने रेलवे फाटक के पास नाका लगा दिया। इस दौरान एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार मौके पर आई और पुलिस टीम को देखकर कार चालक ने कार को रोककर पीछे मोड़ना आरंभ कर दिया। शक के आधार पर टीम नेे उसे पकड़ लिया और उससे गाड़ी के कागजात पूछे तो वह जवाब नहीं दे पाया। कार के आगे व पीछे नंबर प्लेट भी नहीं थी। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह यह गाड़ी नवदीप उर्फ छोटू से लेकर आया है और यह कार बेचने के लिए वह भट्टूकलां आया है। उसने बताया कि नवदीप उर्फ छोटू ने यह कार अपने साथियों के साथ मिलकर छीनी थी। अदालत नेे इस मामले में सुधीर व नवदीप को दोषी मानते हुए उनको पांच-पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।