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चोरी का सामान रखने के दो दोषियों को तीन साल की सजा

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फतेहाबाद। चोरी का सामान रखने के दो दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने तीन-तीन साल की कैद और पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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उल्लेखनीय है कि अदालत ने इस मामले में फैसला मात्र छह माह 17 दिन में किया है। जानकारी के मुताबिक जाखल पुलिस थाना ने 28 नवंबर 2021 को पीड़ित सिधानी निवासी हंसराज की शिकायत पर पंजाब के संगरूर जिले के बलरां गांव निवासी युवक गुरपाल सिंह व गुरप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में हंसराज ने बताया कि वह 19 नवंबर 2021 को मुनक रोड पर खड़ा था तो मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उसे जाखल छोड़ने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और रेलवे स्टेशन लाइन के पास उसका बैग छीनकर भाग गए। बैग में दो कोट, दो जोड़ी सैंडल, पॉवर बैंक, चार्जर और आधार कार्ड था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात 31 अगस्त को आरोपी युवक गुरपाल सिंह व गुरप्रीत सिंह को धारा 379 में बरी कर दिया था, लेकिन आईपीसीसी की धारा 411 व 34 के तहत दोषी करार दिया था। शुक्रवार को अदालत ने दोनों को तीन-तीन साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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