रतिया। उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी संतोष भगोटिया की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दो दोषियों को एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने भूथनखुर्द के प्रदीप कुमार व भूथनकलां निवासी अमनदीप सिंह को एक-एक साल की सजा व चेक की पूरी राशि एक माह में जमा करवाने की हिदायत दी है।
इस मामले में फार्मर ट्रेडिंग कंपनी के मालिक सुरजीत सिंह ने कोर्ट में डाली अपनी याचिका में बताया था कि साल 2017 में उससे भूथनखुर्द के प्रदीप कुमार ने 18 लाख 73 हजार 400 रुपये का पेस्टीसाइड व अन्य सामान खरीदा इसके बदले चेक दे दिया। चेक बैंक में लगाया तो राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसी प्रकार भूथन कलां के अमनदीप सिंह ने भी साल 2020 में उससे 14 लाख 12 हजार 766 रुपये का पेस्टीसाइड व अन्य सामान की खरीद की। राशि के बदले चेक दे दिया। चेक बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। उसने राशि को लेकर कई बार उन्हें कहा तो सुनवाई नहीं की। बाद में उसने न्याय को लेकर कोर्ट की शरण ली। संवाद