फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने गबन में दोषी कोचिंग सेंटर संचालक हिसार जिले के आदमपुर खंड के गांव चूली खुर्द निवासी बलवान सिंह व सातरोड निवासी राजेश कुमार को तीन साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
फतेहाबाद शहर पुलिस ने 25 दिसंबर 2015 को गांव रामसरा निवासी गुलाब सिंह की शिकायत पर शिव पैरा मेडिकल कोचिंग सेंटर के संचालक बलवान सिंह व राजेश कुमार के खिलाफ गबन का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में गुलाब सिंह ने बताया कि वह और उसके साथी छात्रों ने इस कोचिंग सेंटर में जीएनएम के पद के लिए दाखिला लिया था। फीस को लेकर सेंटर संचालकों ने उनसे लाखों रुपये हड़प लिए। इस बात का खुलासा तब हुआ, जब भिखी पंजाब में उनका पेपर था और सेंटर संचालक ने उनसे कहा कि आपकी फीस नहीं भरी गई है। इसलिए वह परीक्षा में नहीं बैठ सकते। आरोप है कि उनके सेंटर संचालकों ने उनकी फीस और फार्म न भरकर उनका एक साल खराब कर दिया। गुलाब सिंह ने बताया कि उनके साथ आठ विद्यार्थियों के साथ सेंटर संचालकों ने गबन किया है। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम अंबरदीप सिंह की अदालत ने सोमवार को बलवान सिंह व राजेश कुमार को दोषी मानते हुए दोनों को तीन-तीन साल की कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।