फतेहाबाद। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सविता कुमारी की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के दोषी पवन कुमार को तीन साल की कैद व 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में फतेहाबाद महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 15 मई 2018 को पवन कुमार के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि 14 मई 2018 को वह गांव की नहर पर कपड़े धोकर लौट रही थी। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार आरोपी पवन कुमार आया और उससे अश्लील हरकतें करने लगा। जब उसने विरोध किया तो दोषी ने उसके कपड़े फाड़ दिए। वह भागकर अपने घर पहुंची और अपने पति को घटना की जानकारी दी। उसका पति आरोपी पवन के पास गया तो उसने उसके पति से हाथापाई की और कहा कि वह तो ऐसे ही छेड़खानी करेगा। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए दोषी पवन को तीन साल की कैद व 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।