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Fatehabad News: तीन लुटेरे दोषी करार, सजा पांच अगस्त को

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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने तीन लुटेरों पंजाब निवासी भगवान सिंह उर्फ गगी, लखविंद्र सिंह उर्फ लखबीर सिंह व हरमनजीत सिंह उर्फ हरमन को बुधवार को दोषी करार दिया है। तीनों को अदालत पांच अगस्त को सजा सुनाएगी।
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टोहाना शहर पुलिस ने 13 दिसंबर 2019 को बलविंद्र सिंह निवासी गांव रत्ताखेड़ाकी शिकायत पर तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ लूट का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में बलविंद्र सिंह ने बताया था कि वह अपना बाइक नहर किनारे खड़ी करके लघुशंका के लिए चला गया। उसके बाइक की चाबी बाइक में ही थी। आरोप है कि इसी दौरान तीन युवक वहां आए और उसका बाइक उठाकर ले गए। उसने उनका पीछा भी किया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। बाद में टोहाना पुलिस ने इस संबंध में भगवान सिंह उर्फ गगी, लखविंद्र सिंह उर्फ लखबीर सिंह व हरमनजीत सिंह उर्फ हरमन निवासी पंजाब को काबू किया था।
अपने बयानों में दोषियों ने बताया था कि उनका साथी भगवान सिंह उर्फ गगी मारपीट व हत्या प्रयास के एक मामले में पकड़ा गया था और पुलिस उसे पंजाब की बरनाला अदालत में पेश करने के लिए गई थी। लखविंद्र व हरमनजीत ने मिलकर पिस्तौल के बल पर भगवान सिंह को पुलिस से छुड़वा लिया था और गाड़ी से टोहाना की ओर आ गए। रास्ते में उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई तो वह बलविंद्र का बाइक उठाकर भाग गए, लेकिन भूना-फतेहाबाद मार्ग के बीच बाइक में तेल खत्म होने पर वह नजदीक ही एक वन में बाइक छोड़ कर सिरसा की ओर फरार हो गए, जहां पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पक्षों की जिरह के बाद अदालत ने इन तीनों को बाइक लूट मामले में दोषी करार दिया है और सजा पांच अगस्त को सुनाई जाएगी।
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