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Fatehabad News: मारपीट के तीन दोषियों को दो-दो साल की कैद

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फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने तीन हमलावरों को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद व 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इस मामले में फतेहाबाद शहर पुलिस ने 31 मार्च 2017 को नवदीप सिंह निवासी मातूराम कॉलोनी की शिकायत पर सुमित उर्फ कटवा निवासी राजीव कॉलोनी, अजय व आकाश उर्फ लंगू निवासी मातूराम कॉलोनी के खिलाफ अपराध की नीयत से रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में नवदीप ने बताया था कि वह 29 मार्च 2017 को अपनी बहन को बस में बैठाकर घर आ रहा था। उपरोक्त लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया और उस पर लोहे की रॉड से हमला बोल दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त तीनों हमलावरों को दोषी मानते हुए दो-दो साल की कैद व 2500-2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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