फतेहाबाद। उपभोक्ता फोरम ने एक किसान के बैंक खाते में उसका गांव गलत दिखाने व बीमा कंपनी द्वारा खराब हुई फसल का भुगतान न करने के मामले की सुनवाई करते हुए बैंक को 11 हजार रुपये का जुर्माना व बीमा कंपनी को किसान को बीमा राशि छह फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में गांव बनावाली के किसान मेवासिंह ने छह दिसंबर 2018 को उपभोक्ता फोरम में याचिका डाली थी। किसान मेवा सिंह ने बताया कि उसने बजाज एलायंस कंपनी चंडीगढ़ से अपनी फसल का बीमा करवाया था। उसकी कपास की फसल खराब हो गई थी और उसे प्रति हेक्टेयर 25 हजार 977 रुपये बीमा मिलना था। उसकी जमीन 3.8 हेक्टेयर थी और इसके तहत उसने बीमा कंपनी को 92 हजार 997 रुपये का का क्लेम किया था। किसान का आरोप है कि उसका खाता भट्टूकलां के एसबीआई बैंक में था और बैंक ने उसका एड्रेस बनावाली की बजाए बनमंदौरी दिखा दिया, जिस कारण उसको बीमा नहीं मिल पाया। उसने कई बार बीमा कंपनी से आग्रह किया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने अपनी वकील के मार्फत उपभोक्ता फोरम में याचिका डाली।
मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजबीर सिंह ने गलत गांव दिखाने के मामले में एसबीआई बैंक को 11 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। साथ ही बीमा कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह किसान को 92 हजार 997 रुपये की राशि छह फीसदी ब्याज के साथ अदा करें।