फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत करने के दोषी लड़की के रिश्ते में लगने वाले ताऊ को चार साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सुनाई है। इस मामले में भूना थाना पुलिस ने 30 जून 2022 को भूना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति की शिकायत पर केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी 14 साल की बेटी घर में अकेली थी। इस दौरान उसका ताऊ घर आया और उसकी बेटी से अश्लील हरकत की। इस मामले में भूना थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अश्लील हरकत करने व पॉक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को सात जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को चार साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।