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Fatehabad News: लूटपाट की साजिश रचने के दो दोषियों को सात सात कैद

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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने लूटपाट की साजिश रचने दो दोषी सुरेंद्र उर्फ वकील निवासी टोहाना व श्रवण उर्फ गोलू निवासी संगरूर पंजाब को 7-7 साल की सजा सुनाई है। वहीं दोषी सुरेंद्र को 7 हजार और श्रवण को 6 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस बारे में शहर टोहाना पुलिस ने 9 जनवरी 2021 को उपरोक्त दोनों दोषियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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शहर टोहाना पुलिस को 9 जनवरी 2021 को गुप्त सूचना मिली थी कि नई अनाज मंडी रतिया रोड टोहाना के पास दो युवक सड़क के साथ खड़े हैं तथा आने जाने वाले राहगीरों को लूटने फिराक में हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सुरेंद्र की जब पुलिस ने तलाशी ली तो उसके कब्जे से लोहे का छुरा, एक बैटरी, 109 ग्राम सोने के आभूषण व 10500 की नकदी बरामद हुई। पकड़े गए दूसरे युवक श्रवण की जब तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक लोहे का सरिया, 105 ग्राम सोने के आभूषण व 9600 की नकदी बरामद हुई थी। संवाद
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