चार वर्ष पूर्व एक व्यक्ति से मारपीट करने व रुपये छीनने के मामले में सेशन कोर्ट ने दो दोषियों को दस-दस साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा की है। प्रताप खोबड़ा ने बताया कि उसका भाई प्रवीन 7 अक्तूबर 2017 को किला मोहल्ले में रुपये लेने के लिए जा रहा था। वाल्मीकि मंदिर के पास धरोधी निवासी अक्षय व किला मोहल्ला निवासी सूरज ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर मारपीट करते हुए 600 रुपये छीन लिए थे। उसने बताया कि इस मामले को लेकर शहर थाने में शिकायत दी गई, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसने मानव अधिकार काउंसिल में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने दो साल बाद वर्ष 2019 में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। काफी शिकायतों के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जिला एवं सेशन न्यायालय में सुनवाई हुई। जिला जज एनके जैन की अदालत ने दोषियों को दस-दस साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। प्रताप खोबड़ा का कहना है कि वे यदि इस मामले में पुलिस के भरोसे रहते और मानव अधिकार काउंसिल को शिकायत न भेजते तो मामला दबकर रह जाता और दोषियों का हौसला बढ़ जाता इसलिए ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।