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रिश्वत के आरोपी पटवारी की जमानत याचिका खारिज

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फतेहाबाद। भूना में कार्यरत पटवारी लाल बहादुर की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने जमानत पर सुनवाई करते हुए याचिका का खारिज कर दिया। न्यू मॉडल टाउन हिसार निवासी पटवारी लाल बहादुर को विजिलेंस ने छह दिसंबर 2021 को एक हजार रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़ा था। इस मामले में टोहाना रोड भूना निवासी अनिल कुमार ने विजिलेंस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे बैंक लोन के लिए मकान की डीड पटवारी के पास दर्ज करवानी थी। आरोप है कि उक्त पटवारी ने फोन पर कहा था कि पैसे नहीं दिए तो काम नहीं करेगा और शिकायतकर्ता ने पटवारी से हुई बातचीत इस बातचीत को अपने फोन में रिकार्ड कर लिया था। संवाद
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