फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामावतार पारीक ने सड़क हादसे के एक मामले की सुनवाई करते हुए बस चालक को दोषी करार देते हुए 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक शहर पुलिस ने रामसिंह की शिकायत पर 8 जनवरी 2017 को अयाल्की निवासी चालक राजू के खिलाफ भादंसं की धारा 279 व 304ए के तहत मामला दर्ज किया था। रामसिंह निवासी फतेहाबाद ने पुलिस को बताया कि 7 जनवरी 2017 को उसका भाई सुल्तान खेतों से काम करके साइकिल पर आ रहा था तो पायनियर स्कूल के पास तेज रफ्तार से बस चला रहे चालक राजू ने उसके भाई को टक्कर मार दी, जिससे उसके भाई सुल्तान की मौत हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बस चालक राजू को आईपीसी की धारा 279 में छह माह व 304ए में एक साल की कैद की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। संवाद