फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने चोरी के दो दोषियों को एक-एक साल की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में फतेहाबाद शहर पुलिस ने 12 जुलाई 2017 को अनिल कुमार निवासी भोडियाखेड़ा की शिकायत पर चोरी का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में अनिल ने बताया कि उसने अपनी टाटा 407 गाड़ी बस स्टैंड के सामने शैड के नीचे खड़ी की हुई थी और उसकी साफ सफाई कर रहा था। उसका पर्स चालक की सीट पर रखा हुआ था, जिसमें 10 हजार 500 रुपये की राशि थी।
आरोप था कि प्रदीप उर्फ मोनू निवासी हंस काॅलोनी यह पर्स चुराकर ले गया। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने प्रदीप उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया तो प्रदीप ने बताया कि उसने चोरी के रुपयों में से पांच हजार रुपये जवाहर चौक निवासी सुनील उर्फ टुंडली को दिए थे और उसे चोरी के बारे में बता भी दिया था। अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उनको एक-एक साल की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।