फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाकर व्यक्ति को घायल करने के दोषी को एक साल की कैद व 750 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में भट्टूकलां थाना पुलिस ने शेर सिंह निवासी गांव पीलीमंदोरी की शिकायत पर 29 जुलाई 2017 को सुरेश कुमार निवासी गंजा रुपाणा के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर घायल करने के आरोप में केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में शेर सिंह ने बताया कि वह अपने पिता बनवारी लाल के साथ 24 जुलाई 2017 को भट्टूकलां के ताऊ देवीलाल पार्क के पास घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान सुरेश कुमार तेज गति से कार चलाता हुआ और सामने से आ रही कार को टक्कर मारते हुए उसके पिता को भी टक्कर मार दी। इससे उसके पिता के पैर पर गंभीर चोटें आईं। अदालत ने सुरेश को दोषी मानते हुए उसे 1 साल की कैद व 750 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।