फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यक्ति को एक साल की कैद व तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में कोआपरेटिव बैंक झलनियां की ओर से अदालत में मामला दायर किया गया था।
अदालत में दायर मुकदमे में बैंक ने बताया कि पवन कुमार निवासी काजलहेड़ी के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज करवाया था। अदालत में दायर मुकदमे में बैंक ने बताया था कि 20 जून 2017 को शटरिंग का काम करने के लिए पवन कुमार निवासी काजलहेड़ी ने उनके बैंक से नौ लाख रुपये का लोन लिया था। बाद में आठ अगस्त 2018 को उसने बैंक को दो लाख 57 हजार रुपये का चेक दिया था, जो बैंक से डिसऑनर हो गया। बैंक ने इस मामले में अपने वकील के माध्यम से केस दायर कर दिया। बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पवन को एक साल की कैद व तीन लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई है। संवाद