फतेहाबाद। चेक बाउंस मामले की स्पेशल कोर्ट गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को एक साल की कैद व 2.90 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में द फतेहाबाद सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, बड़ोपल ने कोर्ट में रामसिंह निवासी गांव गोरखपुर के खिलाफ केस दायर किया था। बैंक के मुताबिक रामसिंह ने बैंक से नौ लाख रुपये का लोन लिया था। इसी एवज में बैंक को एक लाख 48 हजार रुपये का चेक दिया गया, जो बाउंस हो गया। अदालत ने इस मामले में रामसिंह को दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद व 2.90 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद