फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को एक साल की कैद व 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में अनिल कुमार निवासी फतेहाबाद ने बंसीलाल निवासी राजस्थान के खिलाफ चेक बाउंस के मामले में अदालत में केस दायर किया था। अनिल कुमार ने बताया था कि उससे बंसीलाल 2019 में घरेलू जरूरतों के लिए पांच लाख रुपये उधार लेकर गया था, लेकिन उसने रुपये नहीं लौटाए। बाद में उसने जब उसका चेक लगाया तो यह अदालत से बाउंस हो गया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए बंसीलाल को दोषी मानते हुए एक साल की कैद व लिए गए रुपये के दोगुना 10 लाख देने के आदेश दिए हैं। संवाद