फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस मामले के दोषी को एक साल की कैद व पांच लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक झलनियां की ओर से अदालत में खजूरी जाटी निवासी सुनील के खिलाफ चेक बाउंस का केस दायर किया गया था। बैंक के वकील इंद्र सिहाग ने बताया कि सुनील ने बैंक से 27 जून 2016 को शटरिंग स्टोर के लिए सात लाख रुपये का लोन लिया था। वह समय पर लोन नहीं चुका पाया और लोन चुकाने की एवज में उसने बैंक को पांच लाख रुपये का चेक दिया था, जो बाद में बाउंस हो गया।