फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Fatehabad News: चैक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को एक साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने शिकायत कर्त्ता बैंक को चार लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

प्राप्त जानकारी के अनुसार दि फतेहाबाद सेंट्रल कोऑप्रेटिव बैंक की बीघड़ ब्रांच के मैनेजर ने बजरंग लाल निवासी गांव बनगांव के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस का मामला दायर किया था। अदालत में दायर मामले के मुताबिक बजरंग लाल ने बैंक से नौ लाख रुपये का लोन लिया था। बैंक का लोन चुकाने केे लिए आरोपी ने दो लाख 75 हजार रुपये चेक बैंक को दिया था, जो बाद में डिसऑनर हो गया। अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बजरंग लाल को दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही शिकायत कर्त्ता बैंक को चार लाख रुपये मुआवजे के तौर देने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें