फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी एवं चेक बाउंस मामले की स्पेशल जज गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को एक साल की कैद व दो लाख 50 हजार रुपये के हर्जाने की सजा सुनाई है। इस मामले में दि फतेहाबाद सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा कुकड़ावाली ने दोषी विक्रम के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस की याचिका दायर की थी।
बैंक के अनुसार विक्रम ने 14 जुलाई 2017 को बैंक से वर्मी कंपोस्ट के लिए आठ लाख रुपये का लोन लिया था। इसकी एवज में उसने 18 जुलाई 2018 को उसने एक लाख 82 हजार 900 रुपये का चेक बैंक को दिया था, जो डिसऑनर हो गया। जिसके बाद बैंक ने अपने वकील के मार्फत अदालत में विक्रम के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने इस मामले में विक्रम को दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद व 2 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।