फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस मामले में गांव सिरढ़ान निवासी राजेंद्र को एक साल की कैद व दो लाख 70 हजार रुपये हर्जाने की सजा सुनाई है।
इस मामले में द फतेहाबाद सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक शाखा बीघड़ की ओर से अदालत में राजेंद्र निवासी सिरढ़ान के खिलाफ अदालत में केस दायर किया गया था। बैंक की ओर से अदालत में पैरवी कर रहे वकील इंद्र सिहाग ने बताया कि राजेंद्र सिंह ने 15 मार्च 2017 को बैंक से कपड़े की दुकान के लिए दो लाख 70 हजार रुपये का लोन लिया था। इसके बदले उसने लोन चुकाने के लिए बैंक को दो लाख 20 हजार रुपये का चेक दिया था, जो बाद में डिसऑनर हो गया। अदालत ने इस संबंध में राजेंद्र को दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद व शिकायतकर्ता बैंक को दो लाख 70 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।