फतेहाबाद। सिविल जज सीनियर डिवीजन अंबरदीप सिंह की अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक की गाड़ी के कुर्की के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के बाद अदालत के वैल्फी ने यह गाड़ी कुर्क कर ली है। जानकारी के अनुसार, सीएचसी भट्टूकलां में हेल्थ इंस्पेक्टर के कार्यालय में कार्यरत मानावाली निवासी कौर सिंह जून 2011 को सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन विभाग ने उसकी एक जुलाई 2011 की इंक्रीमेंट नहीं लगाई।
इस पर कौर सिंह ने अपने अधिवक्ता के मार्फत पहले विभाग को कानूनी नोटिस दिया। कोई जवाब न आने पर 2020 में हरियाणा सरकार के खिलाफ दीवानी अदालत में वाद दायर किया गया। तीन सितंबर 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन रामावतार पारीक की अदालत ने कौर सिंह के केस को उसके हक में कर दिया। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि विभाग कर्मचारी कौर सिंह की इंक्रीमेंट लगाकर उसकी पेंशन निर्धारित कर उसे लाभ की राशि अदा करे। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ विभाग ने जिला अदालत में अपील दायर की थी, लेकिन विभाग की इस अपील को जिला अदालत ने खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद कौर सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन अंबरदीप सिंह की अदालत में इस फैसले को लागू करवाने के लिए याचिका दायर की। इसी दौरान सात मार्च 2023 को कौर सिंह का निधन हो गया। इसके बाद इस केस की पैरवी उसके वारिसों ने की। अदालत ने जब विभाग की लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी मांगी तो वारिसों ने पॉली क्लीनिक में खड़ी विभाग की गाड़ी के बारे में अदालत को बताया, जो महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग के नाम है। अदालत ने अब इस गाड़ी को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। इस पर अदालत के वैल्फी ने पोली क्लीनिक से गाड़ी कुर्क कर ली है। अब इसकी नीलामी के बाद याचिकाकर्ताओं को इंक्रीमेंट व पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
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